रिश्तेदारों के बीच हो रहे अपराध, रोका गया बाल विवाह।
जोश भारत न्यूज|बिहार
संवाद सूत्र, डुमरी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत डुमरी प्रखंड में बाल विवाह होने से रोका गया। रोकने के दौरान डुमरी सहित अन्य प्रखंडों में विवाद का विषय बन गया है।कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं दिशा एक प्रयास, बक्सर द्वारा चलाए जा रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत अनुमंडलाधिकारी डुमराव, शशिकांत शर्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमरी, जिला बाल संरक्षण इकाई बक्सर, थाना प्रभारी सिमरी के सहयोग से बाल विवाह को रोका गया। डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि बाल विवाह अगर कोई करता है या करवाता है तो उसके लिए 2 वर्ष तक कारावास या ₹1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के एवं 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह एक कानूनन जुर्म है। बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है। सभी जिलावासियों से आग्रह है कि अगर कहीं बाल विवाह या बाल श्रम हो रहा है तो जिला बाल संरक्षण इकाई, अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के कार्यालय या पुलिस थाना नंबर 100/181 या 112 पर आप सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हमारे टीम के सदस्य जिले भर में बाल विवाह को लेकर प्रत्येक प्रखंड में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं, साथ हीं साथ शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है ताकि बक्सर जिला बाल विवाह मुक्त हो सके। मौके पर चंदन कुमार, संजय कुमार सिंह, दीपक कुमार, सिमरी थाना से उत्तम कुमार सहित अन्य सिपाही मौजूद रहे।
0 Response to "रिश्तेदारों के बीच हो रहे अपराध, रोका गया बाल विवाह।"
नई टिप्पणियों की अनुमति नहीं है.