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सरकारी सम्पत्ति पर अब नहीं होगा वक्फ  का कब्जा।

सरकारी सम्पत्ति पर अब नहीं होगा वक्फ का कब्जा।

जोश भारत न्यूज|बिहार

रि. चंदन कुमार|लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर  को बिल पेश किया जाना है यह भारत में बर्फ संपत्ति के प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है इसके  सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में किसी भी सरकारी संपत्ति को चाहे वह विधेयक के अधिनियम से पहले या बाद में वह भूमि के रूप में पहचानी यह घोषित की गई हो वह वक्फ की संपत्ति मानने से रोकता है यह संशोधन विधेयक का नाम बदलकर UMEED विधेयक (unified waqf management Empowerment Efficiency and development रखा जाएगा  ताकि UMEED) उद्देश्य को दर्शाया जा सके इस विधायक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ प्रणाली में सुधार करना बताया जा रहा है वक्फ संपत्ति के प्रावधान, प्रबंधन  और जवाब देही को बढ़ाना बताया जा रहा है।

एकीकृत सुधारो को पेश करके या स्थानीय वक्फ बोर्ड को सशक्त बनाने परिचालन दक्षता में सुधार करने और सामुदायिक विकास के लिए वक्फ संपत्ति के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास बताया जा रहा है। संशोधन के मुख्य की विधेयक की धारा 3C के अनुसार यदि इस बात पर कोई विवाद होता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या वक्फ की संपत्ति तो मामले को जिला कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए जो एक जांच करेगी और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौपेगी जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती तब तक प्रश्नगत संपत्ति को आप वक्फ की भूमि के रूप में नहीं माना जाएगा यदि कलेक्टर यह निर्धारित करते हैं की संपत्ति सरकारी की है तो राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार किए जाएंगे कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार वह वक्फ को अपने रिकार्ड को तदनुसार ठीक करने का निर्देश देगी।

वक्फ की संपत्ति की गलत घोषणा को संबोधित करना।

संशोधन का उद्देश्य सरकारी भूमि को वक्फ की संपत्ति के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने के बारे में चिंताओं को दूर करना है वर्षों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सार्वजनिक भूमि जिसमें अस्पताल स्कूल और सरकारी कार्यालय शामिल हैं को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था जिससे कानूनी विवाद और प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हुई केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में प्रदर्शित और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन आवश्यक था उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है लेकिन पिछली विसंगतियों को दूर करने और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है।

इस विधेयक को लेकर विपक्ष और पक्ष में तीव्र बहस छेड़ दी है विपक्ष ने सरकार पर बिना पर्याप्त चर्चा के कानून को जबरदस्ती पारित करने का आरोप लगाया है कांग्रेस सांसद  वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सांसदों को संशोधनों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया जबकि संसद एनके प्रेमचंद्रन ने विधायक की शुरुआत के प्रतीकात्मक पहलुओं पर आपत्ति जताई है गृह मंत्री अमित शाह ने विधायक का बचाव करते हुए कहा कि सभी बदलाव संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की सिफारिश पर आधारित है जिसमें अंतिम मसौदा पेश करने से पहले प्रावधानों की व्यापक समीक्षा की गई थी संपत्ति प्रशासन में एक ऐतिहासिक बदलाव वक्फ संशोधन विधेयक के साथ सरकार वक्फ संपत्ति के प्रशासन को आधुनिक बनाने अनधिकृत दावों को रोकने और भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड में सुधार लाने का प्रयास करती है यदि यह विधेयक पारित हो जाता है भूमि विवादों को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सरकारी संपत्ति वक्फ घोषणाओं के बहाने अतिक्रमणों से मुक्त रहें लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

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