-->

Translate

दिव्यांग जनों के निशुल्क बैटरी चालित साइकिल उपकरण केलिए ऑनलाइन आवेदन का शिविर संपन्न।

दिव्यांग जनों के निशुल्क बैटरी चालित साइकिल उपकरण केलिए ऑनलाइन आवेदन का शिविर संपन्न।

जोश भारत न्यूज|बिहार

संवाददाता खुसरूपुर। प्रखण्ड कार्यालय में दिव्यांग जनों का  निशुल्क उपकरण लेने हेतु जनहित में अति आवश्यक शिविर का हुआ आयोजन। बता दें जिला अधिकारी पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह के आदेशानुसार पटना जिला में भिन्न भिन्न तिथियां मे प्रखंड वाइस शिविर का आयोजन करने का आदेश दिया गया है इसी क्रम में दिनांक 23 सितंबर 2024 को समय सुबह 10:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक खुसरूपुर  प्रखंड में दिव्यांग लोगों को बैटरी चालित साइकिल उपकरण के लिए निबंध ऑनलाइन हेतु विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें आएं सभी दिव्यांगों के बैटरी चालित साइकिल उपकरण केलिए निबंध ऑनलाइन आवेदन किया गया। साथी हीं आवेदन करने की जानकारी दी गई। जिन लोगो के आय एवं आवासीय नहीं थें उन्हें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा बनवाया गया। और उन्होंने कहा जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट नही है उनके लिए भी जल्द शिविर लगाया जाएगा। जिसे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं राज्य सूचना पदाधिकारी पी.डब्ल्यू.डी. शिशुपाल कुमार ग्रुप में जुड़े हुए सभी सम्मानित लोगों से साधारण अनुरोध करते हुए कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में दिव्यांग जनों को सूचना देकर उपकरण लेने हेतु सभी दस्तावेज के साथ प्रखंड वाई मैं समय अनुसार भेजने की कृपा करें ताकि उनका उपकरण लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हो पाए और उनको उपकरण मिल सके उपकरण लेने के लिए भिन्न-भिन्न दस्तावेज लेकर आना अति आवश्यक है।

दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं।

1. आधार कार्ड की छाया प्रति 

2. 60% दिव्यांग से शुरू अधिकतम 100% का दिव्यांग प्रमाण पत्र का छाया प्रति 

3. 1,00000 से नीचे का सालाना आय प्रमाण पत्र 

4. आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति 

5. शिक्षा या स्वरोजगार का प्रमाण पत्र 

6. मोबाइल के साथ आना है क्योंकि ओटीपी नंबर जाएगा उसे तुरंत बताना होगा

7. रंगीन फोटो दो पीस 

मौके पर सुलेखा कुमारी उर्फ रूपा जीविका  अधिकार दीदी,  खुशबू,  कविता  शक्ष्मा दीदी, मनोज कुमार कार्यपालक सहायक खुसरूपुर, गणेश कुमार कार्यपालक सहायक बेलछी  सामिल थें।

0 Response to "दिव्यांग जनों के निशुल्क बैटरी चालित साइकिल उपकरण केलिए ऑनलाइन आवेदन का शिविर संपन्न।"

advertising articles 2

Advertise under the article