पटना में, धारा-144 लागू, 23 से 25 अगस्त तक नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन
पटना में धारा-144 लागू, 23 से 25 अगस्त तक नहीं कर सकेंगे धरना-प्रदर्शन
पटना में कल 22/08/2022 सोमवार को हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, अगले 3 दिनों तक पटना सदर इलाके के प्रतिबंधित क्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी गई है,इसमें डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड और बोरिंग रोड के इलाके आएंगे
जानकारी के अनुसार गर्दनीबाग के चिन्हित स्थल को छोड़कर अन्य जगहों पर धरना, प्रदर्शन एवं जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया गया है, लगाई गई धारा-144 अगले 3 दिनों 23 से 25 अगस्त तक प्रभावी रहेगी
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